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स्वास्थ्य देखभाल

निवास परमिट के लिए चिकित्सा परीक्षण

कुछ देशों के आवेदकों को आइसलैंड पहुंचने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए सहमति देनी होगी, जैसा कि कानून और स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशों में प्रावधान है।

ऐसे आवेदक को निवास परमिट जारी नहीं किया जाएगा जो स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा अपेक्षित होने पर चिकित्सा परीक्षण नहीं करवाता है, तथा आवेदक की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आदि तक पहुंच सक्रिय नहीं होगी।

चिकित्सा परीक्षाओं का उद्देश्य

चिकित्सा जांच का उद्देश्य संक्रामक रोगों की जांच करना और उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। यदि किसी आवेदक को संक्रामक रोग का पता चलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि निवास परमिट के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन यह स्वास्थ्य अधिकारियों को संक्रामक रोग के संभावित प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने और व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने की अनुमति देता है।

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा अपेक्षित होने पर चिकित्सा जांच से गुजरने वाले आवेदक को निवास परमिट जारी नहीं किया जाएगा, और आवेदक की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तक पहुंच सक्रिय नहीं की जाएगी। इसके अलावा, आइसलैंड में रहना गैरकानूनी हो जाता है और इसलिए आवेदक को प्रवेश से वंचित या निष्कासित किया जा सकता है।

लागत कौन वहन करता है?

नियोक्ता या निवास परमिट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति चिकित्सा जांच के लिए लागत वहन करता है। यदि नियोक्ता द्वारा विशेष चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है, तो वे लागत को वहन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप इसके बारे में यहाँ और अधिक पढ़ सकते हैं।

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